उन्नाव रेप मामला: कुलदीप सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित करने के हाईकोर्ट आदेश के खिलाफ CBI की याचिका पर 29 दिसंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

उन्नाव रेप मामला: कुलदीप सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित करने के हाईकोर्ट आदेश के खिलाफ CBI की याचिका पर 29 दिसंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट 29 दिसंबर को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पूर्व उत्तर प्रदेश विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित किए जाने के आदेश को चुनौती दी गई है। यह मामला उन्नाव रेप केस से जुड़ा है, जिसने देशभर में व्यापक आक्रोश पैदा किया था।
साल 2019 में एक विशेष अदालत ने उन्नाव जिले की नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में कुलदीप सेंगर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। राजनीतिक दबाव और पीड़िता के परिवार के साथ कथित उत्पीड़न के आरोपों के चलते यह मामला बाद में CBI को सौंपा गया था।
हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेंगर की सजा और दोषसिद्धि को बरकरार रखा था, लेकिन हाल ही में उसने उनकी उम्रकैद की सजा को निलंबित करने का आदेश दिया, जिसके बाद CBI ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
CBI ने अपनी याचिका में कहा है कि अपराध की गंभीरता और मामले की पृष्ठभूमि को देखते हुए सजा का निलंबन न्यायसंगत नहीं है और इससे न्याय व्यवस्था में जनता का भरोसा कमजोर हो सकता है। एजेंसी ने शीर्ष अदालत से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने और सेंगर की सजा को प्रभावी बनाए रखने की मांग की है।
उन्नाव रेप मामला देश के सबसे संवेदनशील और चर्चित मामलों में से एक रहा है, जो प्रभावशाली व्यक्तियों से जुड़े मामलों में न्याय की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई को इस मामले में आगे की दिशा तय करने वाला अहम कदम माना जा रहा है।

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