कथित दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal और आम आदमी पार्टी नेता Manish Sisodia को ट्रायल कोर्ट से मिली राहत के खिलाफ Central Bureau of Investigation (CBI) ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है।
CBI ने राउज एवेन्यू कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें दोनों नेताओं समेत अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था। एजेंसी ने निचली अदालत के फैसले पर रोक (स्टे) लगाने की भी मांग की है।
गौरतलब है कि ट्रायल कोर्ट के करीब 600 पन्नों के आदेश में CBI की जांच पर तीखी टिप्पणियां की गई थीं और कहा गया था कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा।
हालांकि, CBI को तत्काल सुनवाई मिलने में देरी हो सकती है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट होली अवकाश के कारण अगले सप्ताह बंद रहेगा।
इसी बीच, केजरीवाल और सिसोदिया भी संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ED) मामले में राहत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में हैं। ऐसे में यह कानूनी लड़ाई अब उच्च न्यायालय में जारी रहने की संभावना है।
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