मुंबई की स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने 3 फरवरी 2026 से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग, क्लीनलिनेस एंड सैनिटेशन बायलॉज 2025 लागू कर दिए हैं। इन नियमों के तहत शहर में साफ-सफाई और कचरा प्रबंधन से जुड़े उल्लंघनों पर कड़े जुर्माने तय किए गए हैं।
नए नियमों में सार्वजनिक स्वच्छता और कचरा प्रबंधन से जुड़े 21 प्रकार के उल्लंघनों की सूची दी गई है, जिन पर ₹25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
मुंबई में किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम के बाद आयोजन स्थल और उसके आसपास के क्षेत्र की सफाई चार घंटे के भीतर करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर आयोजकों द्वारा BMC को जमा की गई स्वच्छता जमानत राशि जब्त की जा सकती है।
यदि कोई व्यक्ति जुर्माना भरने में असमर्थ है, तो उससे कम से कम एक घंटे की सामुदायिक सेवा (जैसे सड़क की सफाई या दीवारों से गंदगी हटाना) करवाई जा सकती है।
हर घर, कार्यालय, दुकान और संस्था को कचरे को छह श्रेणियों में अलग-अलग करना होगा।
- गीला कचरा
- सूखा कचरा
- घरेलू खतरनाक कचरा
- बायो-मेडिकल कचरा
- बगीचे का कचरा
- निर्माण व ध्वस्तीकरण (C&D) मलबा
नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगेगा। बड़े कचरा उत्पादकों (जैसे सोसायटी, कार्यालय) पर अधिक जुर्माना लगाया जाएगा।
बड़े आवासीय परिसर, कार्यालय और वाणिज्यिक भवनों को अब जैविक कचरे का निपटान परिसर में ही करना होगा, ताकि लैंडफिल पर दबाव कम हो और स्थानीय स्तर पर बेहतर कचरा प्रबंधन हो सके।
BMC नियमों के तहत 21 अपराध और जुर्माने:
1) सार्वजनिक उपद्रव से जुड़े अपराध
- सार्वजनिक स्थान पर थूकना – ₹250
- खुले में पेशाब – ₹500
- खुले में शौच – ₹500
- सार्वजनिक स्थान पर स्नान – ₹300
- सार्वजनिक स्थान पर वाहन धोना – ₹500
- सार्वजनिक स्थान पर कपड़े/बर्तन धोना – ₹300
- सार्वजनिक स्थानों पर पशु/पक्षियों को दाना डालना – ₹500
- पालतू पशुओं द्वारा सार्वजनिक स्थान गंदा करना – ₹1,000
2) कचरा प्रबंधन उल्लंघन
- सड़कों/फुटपाथ पर कचरा फेंकना – ₹500
- घरों द्वारा कचरे का पृथक्करण न करना (पहली बार) – ₹200
- बल्क जनरेटर द्वारा कचरे का पृथक्करण न करना – ₹1,000
- सूखा कचरा अलग न देना – ₹200
- ठेले/विक्रेताओं के पास डस्टबिन न होना – ₹750
- मछली/मांस कचरे का गलत निपटान – ₹750
- वाणिज्यिक/बड़े स्तर पर कचरा जलाना – ₹10,000
- बगीचे/पेड़ों के कचरे का गलत निपटान – ₹200
3) परिसर और निर्माण से जुड़े अपराध
- परिसर की सामान्य सफाई न रखना – ₹500
- बड़े परिसरों में खराब स्वच्छता – ₹1,500
- आवासीय संपत्तियों के बाहर नालियों की सफाई न करना – ₹500
- मलबे का अवैध डंपिंग (प्रति वाहन) – ₹20,000
- बिना अनुमति मलबा परिवहन – ₹25,000
- नियम किसने तैयार किए?
इन बायलॉज को BMC के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विभाग ने नगर आयुक्त भूषण गगरानी और अतिरिक्त नगर आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी के नेतृत्व में तैयार किया। अंतिम रूप देने से पहले मसौदे को जन प्रतिक्रिया के लिए सार्वजनिक किया गया था। ये नियम केंद्र सरकार के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2016 के अनुरूप हैं।
इन उपायों का उद्देश्य मुंबई को अधिक स्वच्छ बनाना, कचरा पृथक्करण को बढ़ावा देना और नागरिकों व संस्थाओं को शहर की सफाई के प्रति जिम्मेदार बनाना है।
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