असम में एक नया राजनीतिक तूफ़ान उठ खड़ा हुआ है, जब भाजपा विधायक बिजॉय मलाकर के पिता के खिलाफ गंभीर आरोप सामने आए हैं, जिसमें शिकायतकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके पिता अलग नाम से बांग्लादेशी नागरिकता रखते हैं। यह विवाद अब उच्च न्यायालय तक पहुँच गया है और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले रामकृष्णनगर के विधायक पर साया डाला है।
आरोप यह हैं कि विधायक के पिता भारतीय और बांग्लादेशी रिकॉर्ड में दो अलग-अलग पहचान के तहत दर्ज हैं। रामकृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र के निवासी ब्रजगोपाल सिन्हा और बिजॉय कुमार कन्नू के अनुसार, विधायक के पिता 2005 में असम के श्रीभूमि जिले की मतदाता सूची में शंकर मलाकर के रूप में दर्ज थे। वहीं, 2020 में बांग्लादेश में जारी आधिकारिक दस्तावेजों, जिनमें राष्ट्रीय पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट शामिल हैं, में उसी व्यक्ति को सुधान्य कुमार मलाकर के रूप में पहचाना गया है।
बताया जाता है कि 18 जुलाई 2020 को जारी बांग्लादेशी पासपोर्ट में सुधान्य कुमार मलाकर का नाम और फोटो है, जो शिकायतकर्ताओं के अनुसार भारतीय मतदाता सूची में शंकर मलाकर के नाम से सूचीबद्ध व्यक्ति से मेल खाता है। शंकर मलाकर का नाम 2025 की मतदाता सूची में वार्ड नंबर 10 में भी दर्ज है।
शिकायतकर्ताओं ने सवाल उठाया है कि कैसे किसी ऐसे व्यक्ति के पुत्र, जिसे कथित रूप से बांग्लादेशी नागरिकता प्राप्त है, असम विधानसभा का सदस्य बन सकता है। उनका तर्क है कि दो अलग-अलग नामों में डुअल नागरिकता भारतीय कानून के तहत असंभव है और उन्होंने मामले की न्यायिक समीक्षा की मांग की है।
यह मामला उच्च न्यायालय में दायर किया गया है, जिसने संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए चार हफ्तों का समय दिया। हालांकि, न्यायालय सूत्रों के अनुसार, बिजॉय मलाकर ने आवश्यक दस्तावेज समय पर न जमा करने के बाद अतिरिक्त समय मांगा। मामला अब आगे की सुनवाई के लिए लंबित है, और न्यायालय की अगली कार्रवाई का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है।
यह विवाद राज्य में तीव्र राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को जन्म दे चुका है, खासकर असम में अवैध प्रवासन को लेकर लंबे समय से चल रही संवेदनशील बहस के परिप्रेक्ष्य में। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जब राज्य सरकार अवैध प्रवासियों की पहचान और निष्कासन के उपाय कर रही है, ऐसे में किसी विधायक के परिवार के बांग्लादेशी नागरिकता से जुड़े होने के आरोप गंभीर जांच के योग्य हैं।
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