मणिपुर सरकार ने कांगपोख्पी और कमजोंग जिलों में इंटरनेट प्रतिबंध बढ़ा दिया है। राज्य गृह विभाग ने 10 फरवरी से लुंगटिन उप-प्रभाग (कांगपोख्पी) और फुंग्यार उप-प्रभाग (कमजोंग) में सभी इंटरनेट और डेटा सेवाओं, जिसमें ब्रॉडबैंड, वीपीएन और VSAT कनेक्शन शामिल हैं, को पांच दिनों के लिए निलंबित करने का आदेश जारी किया।
यह प्रतिबंध 5.30 बजे शाम से लागू हुआ और इससे पहले उखरूल जिले में भी इंटरनेट सेवाओं पर रोक थी। अधिकारियों ने "उत्तेजक कानून-व्यवस्था की स्थिति" को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया। सरकार ने चेतावनी दी कि असामाजिक तत्व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके भड़काऊ चित्र, पोस्ट और वीडियो संदेश प्रसारित कर सकते हैं, जिससे सार्वजनिक अशांति पैदा हो सकती है।
गृह विभाग के कमिश्नर-सीक्रेटरी एन अशोक कुमार ने जारी आदेश में संभावित जीवन हानि, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान और सामूहिक शांति व सांप्रदायिक सौहार्द को खतरे में डालने की आशंका जताई। अधिकारियों ने विशेष रूप से यह भी कहा कि सोशल मीडिया, मैसेजिंग सेवाओं, एसएमएस और डोंगल सेवाओं के माध्यम से प्रसारित झूठी अफवाहें और भड़काऊ सामग्री गंभीर अशांति को जन्म दे सकती हैं।
यह निलंबन टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं के अस्थायी निलंबन नियम, 2024 के नियम 3 के तहत किया गया, जिसे मणिपुर के राज्यपाल ने "रोकथाम और सतर्कता" के कदम के रूप में मंजूरी दी। सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, जिनमें एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो, बीएसएनएल और अन्य ऑपरेटर शामिल हैं, को तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। आदेश ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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