एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम में, असम पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास (P&RD) कमिश्नर जल्ली कीर्ति ने दीपंकर गुप्ता, सहायक सांख्यिकी अधिकारी (ASO), को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
यह निलंबन आदेश 22 फरवरी 2026 को मेमो नंबर 762197/DFA/1647982-A के तहत जारी किया गया और इसमें असम सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1964 के नियम 6(1)(a) का हवाला दिया गया है। गुप्ता, जो पहले धुबरी जिला परिषद में तैनात थे और बाद में श्रीभूमि जिला परिषद से जुड़े थे, निलंबन अवधि के दौरान धुबरी जिले में मुख्यालयित रहेंगे ताकि विभागीय कार्यवाही सुचारू रूप से हो सके। आदेश के अनुसार, उन्हें F.R. 53(ii) के तहत भरण-पोषण भत्ता मिलेगा।

यह कदम उस पृष्ठभूमि में आया है जब जून 2025 में धुबरी जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (DRDA) से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। गुप्ता पर अपने ज्ञात आय स्रोतों के अनुपात में असंगत संपत्ति अर्जित करने और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) सहित अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के लाभार्थियों से कमीशन मांगने के आरोप लगे थे।
सार्वजनिक आलोचना और मीडिया की जांच के बाद उन्हें जुलाई 2025 में श्रीभूमि स्थानांतरित किया गया, हालांकि उनकी तनख्वाह अभी भी धुबरी से ही जारी थी।
अब निलंबन लागू होने के साथ, राज्य सरकार ने औपचारिक विभागीय जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम कथित प्रशासनिक कदाचार के प्रति सख्त रवैये को दर्शाता है और मामले में विस्तृत जांच जारी रहने का संकेत देता है।
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