गोवा नाइटक्लब अ*ग्निकां*ड के आरोपी लूथरा बंधु थाईलैंड से भारत निर्वासित

गोवा नाइटक्लब अ*ग्निकां*ड के आरोपी लूथरा बंधु थाईलैंड से भारत निर्वासित

गोवा के एक नाइटक्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत के मामले में आरोपी लूथरा बंधुओं को जांच के लिए थाईलैंड से भारत निर्वासित कर दिया गया है। उनकी भारत वापसी इस मामले से जुड़े कानूनी घटनाक्रम में एक अहम प्रगति मानी जा रही है।

सौरभ और गौरव लूथरा मंगलवार को थाईलैंड से भारत के लिए रवाना हुए। यह जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए उनकी वापसी की पहली औपचारिक प्रक्रिया है। हादसे के कुछ ही घंटों बाद दोनों भाई गोवा से फरार होकर फुकेट चले गए थे, लेकिन वीज़ा अवधि समाप्त होने के बाद थाई अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके बाद उनके भारतीय पासपोर्ट निलंबित कर दिए गए, जिससे उनके निर्वासन का रास्ता साफ हुआ।

लूथरा बंधुओं के दोपहर करीब 1:45 बजे इंडिगो की फ्लाइट से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने की उम्मीद है। वहां गोवा पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम उन्हें औपचारिक रूप से हिरासत में लेगी। इसके बाद उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर गोवा ले जाया जाएगा, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। 17 दिसंबर को उन्हें मापुसा मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किए जाने की संभावना है।

यह आग इस महीने की शुरुआत में उत्तरी गोवा के अरपोरा स्थित लूथरा बंधुओं के नाइटक्लब में लगी थी, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। अधिकारी इस मामले में फायर सेफ्टी मानकों, लाइसेंस नियमों और अन्य कानूनी शर्तों के उल्लंघन की जांच कर रहे हैं।

इसी बीच, नाइटक्लब वाले परिसर ‘बिर्च बाय रोमियो लेन’ के खिलाफ दायर एक दीवानी याचिका को 16 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने जनहित याचिका (PIL) में बदल दिया। अदालत ने कहा, “ऐसे मामलों में किसी न किसी को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए,” और राज्य सरकार से नाइटक्लब के लाइसेंस को लेकर जवाब मांगा।

अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि ध्वस्तीकरण आदेश और स्थानीय पंचायत में पहले से की गई शिकायतों के बावजूद वहां व्यावसायिक गतिविधियां जारी रहीं। संपत्ति मालिकों की ओर से पेश हुए अधिवक्ता रोहित ब्रास डी सा को अदालत ने एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है, जो इस मामले में विस्तृत हलफनामा दाखिल करेंगे।

गोवा सरकार ने इस मामले की पैरवी के लिए विधि और अभियोजन विभागों से एक विशेष कानूनी टीम गठित की है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।

जांच एजेंसियां लूथरा बंधुओं के खिलाफ ठोस मामला तैयार करने के लिए सबूत जुटा रही हैं।

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