सुप्रीम कोर्ट ने बिहार चुनाव चुनौती PIL को निरर्थक करार दिया, CJI सूर्यकांत ने दी कड़ी चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार चुनाव चुनौती PIL को निरर्थक करार दिया, CJI सूर्यकांत ने दी कड़ी चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार चुनाव को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) पर कड़ा रुख अपनाया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका को प्रचार-उन्मुख और निरर्थक (फ्रिवोलस) बताते हुए सख्त फटकार लगाई।

सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा, “अगर आप फ्रिवोलस याचिकाएं दायर करने की कला में माहिर हैं, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि आप कितनी लागत (कॉस्ट) चुका सकते हैं।”

अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना ठोस आधार के दायर की गई याचिकाएं न केवल न्यायिक समय बर्बाद करती हैं, बल्कि यह अदालत की गरिमा को भी प्रभावित करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों में याचिकाकर्ताओं को भारी जुर्माने और लागत (cost) चुकाने की जिम्मेदारी हो सकती है।

विशेष रूप से चुनाव जैसे संवेदनशील मामलों में फ्रिवोलस याचिकाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग पर एक सख्त संदेश के रूप में देखी जा रही है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में इस तरह की प्रचार-उन्मुख और आधारहीन याचिकाओं पर तेजी से कार्रवाई की जाएगी।

यह मामला अदालत की संवेदनशीलता और लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया की सुरक्षा को लेकर उच्चतम न्यायालय की सतर्कता को दर्शाता है।

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