कोहिमा के जिला एवं सत्र न्यायालय ने 2021 में हुए एक आपराधिक हत्याकांड से संबंधित मामले में 39 वर्षीय व्यक्ति को चार साल की कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
कोहिमा के पब्लिक प्रॉसिक्यूटर कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती मेज़िवोलु टी. थेरीह, NJS की अदालत ने 23 जनवरी को राजू राव को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के तहत दोषी ठहराया। यह मामला 2021 में जोत्सोमा गांव में 37 वर्षीय निनाजू राज बांगशी की हत्याकांड से संबंधित था।
अदालत ने आरोपी को चार साल की कठोर कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में आरोपी को एक वर्ष की साधारण कारावास भुगतनी होगी।
इस मामले की जांच यूबीएसआई त्सलामो ओडयु, सेचु ज़ुब्ज़ा पुलिस स्टेशन, कोहिमा द्वारा की गई। मुकदमे के दौरान छह अभियोजन गवाहों को पेश किया गया। राज्य का प्रतिनिधित्व एल. साशिमोंगला जामिर, विशेष पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने किया, जिन्होंने आरोपी की दोषसिद्धि को संदेह से परे साबित किया।
मौखिक, चिकित्सीय और दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को धारा 304 भाग II आईपीसी के तहत दोषी ठहराया।
कोहिमा के अतिरिक्त पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अब्राहम ने बताया कि यह दोषसिद्धि पुलिस, अभियोजन और गवाहों के समन्वित प्रयासों का परिणाम है और जांच एजेंसी के प्रभावी कार्य की सराहना की।
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